पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान पर सैन्य मुकदमे की संभावना से किया इनकार, उच्च न्यायालय में दिया बयान

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान पर सैन्य मुकदमे की संभावना से किया इनकार, उच्च न्यायालय में दिया बयान


इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर किसी सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने का कोई विचार नहीं है। सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अदालत ने हाल ही में इस मुद्दे पर चल रही अनिश्चितता को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।

71 वर्षीय इमरान खान ने 9 मई 2023 की हिंसा से संबंधित मामलों में सैन्य मुकदमे की संभावना के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उस हिंसा के दौरान उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने खान की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे, जिससे देश में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा था कि इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने के बारे में सरकार की स्थिति क्या है। इसके जवाब में, सोमवार को अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (एएजी) बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने अदालत के समक्ष सरकार का बयान प्रस्तुत किया।

‘डॉन’ अखबार के अनुसार, दुग्गल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार का खान पर किसी सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने का कोई इरादा नहीं है।

इमरान खान, जो वर्तमान में कई मामलों का सामना कर रहे हैं, ने 9 मई की हिंसा में शामिल होने के आरोपों को खारिज किया है और इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताया है।