हाईकोर्ट शिक्षकों की कमी पर अपनाया सख्त रूख
झारखंड उच्च न्यायालय ने भी राज्य में शिक्षकों की कमी को लेकर सख्त रूख अपनाया है। अदालत ने जेएसएससी अध्यक्ष को छब्बीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की स्पष्ट समय सीमा बताने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिया।
इधर राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि इसमें कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बतायी गयी है, जिस पर अदालत ने असंतोष जताया है। मामले की अगली सुनवाई सोलह अप्रैल को होगी।