नेशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया–राहुल गांधी को नोटिसराष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया

नेशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया–राहुल गांधी को नोटिसराष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया


दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2 मई 2025 को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस जारी किया। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों को सुनवाई का अवसर देने के लिए जारी किया गया है। अगली सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित की गई है।

मामला क्या है?

नेशनल हेराल्ड केस एक दशक पुराना विवाद है, जिसकी शुरुआत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2012 में दायर की गई शिकायत से हुई थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने अपनी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को अवैध रूप से अपने नियंत्रण में लिया। ED की चार्जशीट में दावा किया गया है कि AJL की संपत्तियों की कीमत लगभग ₹2,000 करोड़ है, जिन्हें यंग इंडियन को मात्र ₹50 लाख में हस्तांतरित किया गया।

कोर्ट का आदेश और ED का पक्ष

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपियों को सुनवाई का अधिकार है, जो निष्पक्ष न्याय का आधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ED द्वारा दायर की गई चार्जशीट में जो कमियां थीं, उन्हें अब दूर कर लिया गया है। ED के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी आरोपियों को सुनवाई का अवसर देने का समर्थन किया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि यह कदम गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने इसे भाजपा की हताशा का प्रदर्शन बताया।

आगामी सुनवाई

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित की है। इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के अलावा अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी किया गया है।

यह मामला भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ पर है, और इसके परिणाम राजनीति, न्यायपालिका और लोकतंत्र की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।