जिले में बंद ऋतु के दौरान मछलियों के प्रजनन काल में अवैधानिक मत्स्याखेट, विक्रय एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देशों के पालन को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। 1
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!तत्संबंध में कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार मछली पालन विभाग के गठित दल ने गत दिवस इटारसी मछली बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाजार में अवैधानिक रूप से रखी गई लगभग 60 किलो मछली को जप्त कर नीलामी की कार्रवाई की गई। नीलामी से प्राप्त राशि 2500 रुपए की राशि शासन के मद में चालान के माध्यम से जमा कराई गई।
इस दौरान आस-पास के सभी मत्स्य विक्रेताओं को जारी अधिसूचना के संबंध में अवगत कराया गया कि बंद ऋतु (16 जून से 15 अगस्त) के दौरान मछलियों के प्रजनन काल में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन दंडनीय अपराध है। अधिसूचना के उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

