🏷️ घटना का संक्षिप्त परिचय
- तारीख एवं स्थल: 29 मई 2025, श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल (SGRDJI) एयरपोर्ट, अमृतसर
- संस्था: निदेशालय ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), अमृतसर रीजनल यूनिट
💼 घटना का विस्तृत विवरण
सूचना प्राप्त होने पर DRI ने एयर इंडिया एक्सप्रेस (Flight IX 191) द्वारा दुबई जा रहे यात्री की चेक-इन बैगेज की तलाशी ली। तलाशी में USD 41,400 (लगभग ₹35.40 लाख) बरामद की गई, जिसे मुख्य चेक‑इन बैग के भीतर रखे एक अन्य बैग में छिपाया गया था ।
उल्लेखनीय है कि यह राशि भारत से विदेश ले जाने के लिए RBI द्वारा निर्धारित USD 3,000 की सीमा से कई गुना अधिक है। अतः यह मुद्रा अनधिकृत एवं बिना किसी वैध घोषणा के मिली है ।
⚖️ कानूनी कार्रवाई
इस मामले में मुद्रा को Customs Act, 1962 की विभिन्न धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया है। आरम्भिक जांच में पाया गया कि आरोपी व्यक्ति कानून विपरीत विदेशी मुद्रा तस्करी में शामिल था, जिसके लिए धन लाभ कमाना इसका उद्देश्य था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है ।
📌 पिछले हालात
यह उसी महीने की दूसरी बड़ी जब्ती है। इससे पहले 3 मई 2025 को भी अमृतसर एयरपोर्ट पर एक यात्री से ₹2.66 करोड़ की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और जाँच अभी भी जारी है ।
🧭 विश्लेषणात्मक नज़र
| विषय | विवरण |
|---|---|
| परिदृश्य | अवैध मुद्रा ले जाने की कोशिश, एयरपोर्ट पर इंटरसेप्शन |
| मात्रा | USD 41,400 ≈ ₹35.40 लाख |
| प्रवर्तन एजेंसी | DRI, अमृतसर |
| कानूनी प्रावधान | Customs Act, 1962 |
| आरोप | RBI की सीमा से अधिक मुद्रा का अवैध निर्यात — अवैध मुद्रा तस्करी |
| पिछली तुलना | 3 मई 2025 में ₹2.66 करोड़ की जब्ती |
🧾 निष्कर्ष
30 मई 2025 की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार विदेशी मुद्रा तस्करी की समस्या से निपटने के लिए सतर्क है और उस पर सख्ती से नियंत्रण रख रही है। यात्रियों को विदेशी मुद्रा लेकर जाने की सीमा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जबकि प्रवर्तन एजेंसियों ने यह स्पष्ट किया है कि वे ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर DRI की समय‑समय पर सक्रियता और कानून प्रवर्तन में तत्परता को उजागर किया है।

