चंडीगढ़ में चल रही सरकारी भर्ती पर बड़ा असर पड़ा है। चंडीगढ़ क्लर्क भर्ती रोक को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है।दरअसल, इस भर्ती को लेकर शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के नियमों पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये नियम केंद्र सरकार के मानकों से मेल नहीं खाते। इसी आधार पर CAT में याचिका दायर की गई थी। प्रारंभिक सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने मामले को गंभीर मानते हुए चंडीगढ़ क्लर्क भर्ती रोक का आदेश दिया।यह भर्ती 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना के तहत शुरू हुई थी। बाद में 31 मार्च और 4 अप्रैल को जारी नोटिस के जरिए कुल 257 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। हालांकि, अब इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी दलील में कहा कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने का अधिकार है। वहीं, ट्रिब्यूनल ने पहली नजर में पाया कि नियमों में जरूरी स्वीकृति की कमी हो सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. चंडीगढ़ क्लर्क भर्ती रोक क्यों लगी?
भर्ती नियमों और वेतनमान को लेकर केंद्र सरकार के मानकों से अलग होने की शिकायत पर CAT ने रोक लगाई।
Q2. कितने पदों पर भर्ती होनी थी?
कुल 234 क्लर्क और 23 स्टेनो टाइपिस्ट पदों पर भर्ती होनी थी।
Q3. अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई 2026 को तय की गई है।

