आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव 120 से बढ़ाकर 180 दिन किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव 120 से बढ़ाकर 180 दिन किया


सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि को 120 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नए आदेश का विवरण:

  • लाभार्थी: राज्य सरकार के सभी महिला कर्मचारी।
  • लाभ की अवधि: मैटरनिटी लीव की अवधि को 120 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है।
  • लागू होने की तिथि: यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

सरकार का उद्देश्य:

सरकार का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व के दौरान आवश्यक आराम और देखभाल प्रदान करना है, ताकि वे अपने कार्य और परिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना सकें। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया:

इस निर्णय का राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों ने स्वागत किया है और इसे एक सराहनीय कदम बताया है। कर्मचारियों का मानना है कि इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल में बेहतर सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश सरकार का यह निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देता है। इससे राज्य सरकार की महिला कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता की झलक मिलती है।

यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जो महिला कर्मचारियों के लिए समान पहल करने पर विचार कर सकते हैं।