सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसमें रेलवे अधिकारियों की लापरवाही की जांच और स्टेशन व अस्पताल के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसके अलावा, याचिका में रेल प्रशासन पर मृतकों की सही संख्या छिपाने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी के परिजन की मृत्यु हुई है, तो वे सीधे अदालत या संबंधित प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि यदि उनके पास कोई ठोस जानकारी है, तो उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।

