कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक रंजीत पर यौन उत्पीड़न मामले की जांच पर लगाई रोक, आरोपों को बताया मनगढ़ंत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक रंजीत पर यौन उत्पीड़न मामले की जांच पर लगाई रोक, आरोपों को बताया मनगढ़ंत


बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्देशक रंजीत के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ी राहत देते हुए जांच पर रोक लगा दी है। अदालत ने आरोपों को “मनगढ़ंत और सबूतों से रहित” बताते हुए कहा कि यह मामला व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत दर्ज किया गया प्रतीत होता है।

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निर्देशक रंजीत पर यह मामला कुछ महीने पहले एक महिला सहकर्मी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। रंजीत ने अदालत में याचिका दायर कर आरोपों को झूठा बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने पुलिस को जांच रोकने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है।

फिल्म जगत में इस फैसले के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रंजीत के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि दूसरी ओर, यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर जागरूकता बढ़ाने वाले संगठनों ने इस तरह के फैसलों को पीड़ितों के लिए हतोत्साहित करने वाला करार दिया है।

अब इस प्रकरण पर आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे, यह आने वाले समय में साफ होगा।